पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कड़ा सवाल पूछा।
अदालत ने कहा कि जब वर्षों से चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जा रहे थे तो अचानक बैलेट पेपर प्रणाली पर लौटने का औचित्य क्या है।