सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर सुप्रीम कोर्ट केफैसले केबाद गरमाई राजनीति के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एसवाईएल नहर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त (डी नोटिफाई) कर दिया है।
यह भूमि अब तक पंजाब सरकार के पास थी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने यह फैसला भी लिया है कि अधिग्रहण रद करने के बाद यह सारी भूमि उनके मालिकों/वारिसों/कानूनी मालिकों को बिना किसी लागत के मुफ्त में ही लौटा दी जाएगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय मामलों व मीडिया सलाहकार हरचरन सिंह बैंस ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहण रद किए जाने संबंधी मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसकेबारे में जरूरी आदेश भी जारी किए जा रहे हैं।