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गानों में बढ़ती अश्लीलता पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

Thu, 26 Oct 2017 09:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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पंजाब में शादियों-पार्टियों में अश्लील गानों और तेज ध्वनि में भड़काऊ म्यूजिक चलाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यू-ट्यूब सहित डिजिटल माध्यमों पर भी ऐसे गाने परोसने पर रोक लगाने को लेकर केंद्र से जवाब मांग लिया है। इस मामले में केंद्र प्रतिवादी नहीं था। ऐसे में आज केंद्र को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
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याचिका मौड़ मंडी में डांसर को लगी गोली से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि अश्लील गानों और भड़काऊ ऊंची ध्वनि के संगीन और गन व शराब कल्चर के कारण ऐसा हो रहा है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई आरंभ करते हुए तेज ध्वनि के संगीत पर पाबंदी को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। बुधवार को पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि वो ऊंची आवाज में चलाए जा रहे गानों पर समय सीमा की पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन अश्लील गानों पर पाबंदी लगाने का काम केंद्र सरकार ही कर सकती है।
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन से पीआईएल बेंच ने कहा कि न सिर्फ शादी और पार्टियों में अश्लील गाने चलते हैं बल्कि यू-ट्यूब और अन्य माध्यमों पर भी ऐसे गानों की भरमार है।

ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर पाबंदी लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी समारोहों और पार्टियों में छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं। ऐसे में ऐसे में इस तरह के गानों पर पाबंदी और जरूरी हो जाती है। केंद्र सरकार चाहे तो इस मामले में तत्काल ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। इस पर जैन ने कहा कि वह अगली सुनवाई पर इस मामले में केंद्र सरकार से निर्देश लेकर हाईकोर्ट को सूचित करेंगे।

बता दें कि शादी समारोहों और पार्टियों में अश्लील गानों के चलाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। बताया गया था कि ऐसे ही गानों के चलते शादियों में कई बार गोली चली है, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। याचिकाकर्ता ने मौड़ मंडी में एक गर्भवती को एक मैरिज पार्टी में लगी गोली की जानकारी दी थी। इसके साथ ही पंजाब में बीते दिनों ऐसे ही संगीत के कारण हुई और मौतों से जुड़े समाचार भी हाईकोर्ट को सौंपे गए थे।
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