भारत-पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों के किसानों की जमीनों का तो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, परंतु न तो उन्हें जमीन का मुआवजा दिया गया और न ही खड़ी फसल के नुकसान का। सीमा से सटे छह जिलों के किसानों को नुकसान का मुआवजा न देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब -तलब किया है।
कोर्ट ने कहा कि मई 2015 के आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ट्रिब्यूनल बनाने से पहले अंतरिम तौर पर जो मुआवजा व भुगतान तय किया गया है उसका भुगतान पंजाब सरकार करे। आदेश के बाद भी भुगतान क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि सरकार किसानों के मामले में गंभीर क्यों नहीं है और भुगतान क्यों नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने मई 2015 में बार्डर पर किसानों की जमीन का मुआवजा तय करने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र व पंजाब सरकार ट्रिब्यूनल गठित करने से पहले जो अंतरिम मुआवजा तय किया हैं उसका भुगतान करें।