एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा था सवाल
चंडीगढ़ के फूल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों का कोटा तय है कि किस अनुपात में किस राज्य के अधिकारियों की चंडीगढ़ में तैनाती होगी। चंडीगढ़ जिला अदालत में न्यायिक अधिकारियों का अपना कोटा नहीं है।
यहां पंजाब और हरियाणा द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और दोनों ही राज्य चंडीगढ़ के अनुसूचित जाति के आवेदकों को अपने यहां आरक्षण नहीं देते जबकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि पहले वह दस्तावेज दिखाओ जिसमे यह तय किया गया हो कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है।
मैं बिना जाति का जज: जस्टिस आरके जैन
चंडीगढ़ के राजधानी होने की बात पर यूटी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने कहा कि वह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्य पाल जैन से सहमत हैं कि शहर दोनों की राजधानी पर किसी का हिस्सा नहीं। सभी जैन इस बात से सहमत हैं। इस पर जस्टिस आरके जैन ने कहा कि मै बिना जाति का जज हूं। इसके बाद कुछ समय के लिए खामोशी छा गई।