शहर में कहीं भी धरना-प्रदर्शन किया तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। डीसी अजीत बालाजी जोशी ने इस तरह के आदेश सोमवार को जारी किए हैं।
इसमें कोई संगठन या लोग सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी पहले से प्रशासन को जानकारी देकर इजाजत लेनी होगी। डीसी ने यह आदेश धारा-144 के तहत जारी किए हैं।