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प्रोडक्शन वारंट नामंजूर, महाजन का टीकाकरण कराए जेल प्रबंधन

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चंडीगढ़। जींद निवासी मल्ली हत्याकांड के गवाह रोहित को फोन पर धमकाने के मामले में पुलिस की ओर से मांगा गया आरोपी संजीव महाजन का प्रोडक्शन वारंट अदालत ने नामंजूर कर दिया है। साथ ही सीजेएम अमन इंदर सिंह ने पुलिस को आदेश दिया है कि महाजन का कोरोना टीकाकरण कराया जाए। इसके बाद महाजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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करोड़ों की कोठी कब्जाने के आरोप में जेल में बंद संजीव महाजन को मंगलवार को जिला अदालत में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने उसका पांच दिन का प्रोडक्शन रिमांड मांगा। महाजन के वकील राजेश शर्मा ने इसका विरोध करते हुए बताया कि महाजन पर लगे प्राथमिक आरोप ऑन रिकार्ड हैं। इसके अलावा उनकी ओर से सोमवार को याचिका दायर की गई थी कि संजीव महाजन को कोरोना का एक भी टीका नहीं लगा है। जब तक महाजन को वैक्सीन नहीं लग जाती उसे कहीं और शिफ्ट करना न केवल महाजन बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा है। यही नहीं, आरोपी को अस्थमा की बीमारी के साथ पेट में अल्सर भी है। दलील दी कि जिस धारा पर केस दर्ज किया गया है, उस पर एफआईआर नहीं बनती। इस संबंधी हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई भी है।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जज ने कहा कि अदालत पुलिस द्वारा मांगा गया रिमांड जरूरी नहीं समझती। पुलिस ने शिकायतकर्ता रोहित कुमार और गवाह नितिन शर्मा की गवाही पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। आरोपी के प्रोडक्शन वारंट के आदेश के समय ही अभियोग पक्ष ने टावर की लोकेशन के साथ रिकार्ड कॉल पेश कर दी थी। पुलिस द्वारा मांगा गया आरोपी का रिमांड अस्वीकृत किया जाता है। इसलिए आरोपी को 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जेल अथारिटी को आदेश दिए गए हैं कि संजीव महाजन का टीकाकरण कराया जाए।
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