निजी सुरक्षा संचालकों को अब निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के तहत नए लाइसेंस लेने/ नवीनीकरण करने के लिए नियंत्रण प्राधिकरण कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस ने ऐसे सभी आवेदनों को ऑनलाइन 1 नवंबर से स्वीकार करना शुरू करने का फैसला किया है।