फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा : निजी सुरक्षा संचालकों को लाइसेंस के लिए अब नहीं आना पड़ेगा प्राधिकरण, 1 नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन 

Fri, 30 Oct 2020 08:17 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
विज्ञापन

निजी सुरक्षा संचालकों को अब निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के तहत नए लाइसेंस लेने/ नवीनीकरण करने के लिए नियंत्रण प्राधिकरण कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस ने ऐसे सभी आवेदनों को ऑनलाइन 1 नवंबर से स्वीकार करना शुरू करने का फैसला किया है। 

विज्ञापन


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें