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Chandigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में पुजारी को सात साल की कैद

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चंडीगढ़। ग्यारह साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार पुजारी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़ित बच्ची को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। दोषी की पहचान मनोजो रोवलो उर्फ लाल बाबा के तौर पर हुई है।
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दोषी लाल बाबा सकेतड़ी के एक मंदिर में पुजारी था। उसके खिलाफ सेक्टर-3 थाना पुलिस ने बच्ची की शिकायत पर अप्रैल 2023 में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़िता का केस लड़ने वाली वकील कमलेश मलिक ने अदालत में कहा कि तिलक लगाने, माला और बाबा वाला चोला पहनने का ढोंग करने वाले दोषी के मन में पाप भरा है। उसने मासूम के साथ गलत हरकत की है, जिसके लिए उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को एक संदेश मिल सके।
दर्ज केस के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में बच्ची ने बताया कि 15 अप्रैल 2023 को वह अपने चाचा के साथ सकेतड़ी के पास एक मंदिर में माथा टेकने गई थी। जब दोनों मंदिर के पास पहुंचे तो दोषी पुजारी जबरदस्ती उसे पास की एक कुटिया में ले गया। जब उसके चाचा ने विरोध किया तो दोषी ने उसे हथौड़े से मारने की धमकी दी। बच्ची का चाचा डरकर वहां से भाग गया। दोषी पुजारी ने कुटिया में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की लेकिन बच्ची जैसे-तैसे उसके चंगुल से बचकर भाग निकली। रास्ते में बच्ची ने राहगीर की मदद से पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने बच्ची की शिकायत पर केस दर्ज कर दोषी बाबा को गिरफ्तार किया था।
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