- ग्रुप सी और डी में आर्थिक सामाजिक अंक देने को लेकर 19 मार्च को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वकील ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मांगा समय
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ग्रुप सी और डी की 41 हजार भर्तियों में आर्थिक सामाजिक अंकों का लाभ देने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। बुधवार को इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वकील ने केस की पैरवी कर रहे हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन की तबियत खराब होने के चलते शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि मामले की अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल किया जाए।
दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले आयोग बिना आर्थिक सामाजिक अंक जोड़े जो अभ्यर्थी मेरिट में हैं, उनके परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इसको लेकर आयोग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पहले भी भर्तियों को पूरा करने के लिए यही तरीका अपनाया था, ताकि आर्थिक सामाजिक अंकों के फेर में भर्ती लंबित न रहे। इससे पहले फरवरी में आयोग ग्रुप-सी के अलग-अलग ग्रुप के 10,233 हजार पदों पर भर्तियां कर चुका है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जा रहे अतिरिक्त अंकों पर आपत्ति जताई है। इसी को लेकर हाईकोर्ट को फैसला देना है कि अंक दिए जाएं या नहीं।