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Chandigarh News: फायरिंग-रंगदारी केस में प्रेम सिंह को जमानत नहीं

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चंडीगढ़। सेक्टर-5 में कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग और कथित रंगदारी की साजिश के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी प्रेम सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी की कथित भूमिका, बरामदगी, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। प्रेम सिंह को एनआईए ने मामले में आरोपी नंबर छह बनाया है और वह चार फरवरी 2024 से न्यायिक हिरासत में है। एनआईए के अनुसार कारोबारी से गोल्डी बराड़ के नाम पर दो से तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। मांग पूरी न होने पर घर के बाहर फायरिंग की गई। एनआईए का आरोप है कि प्रेम सिंह ने फरार आरोपियों को पनाह दी और हथियार व कारतूस छिपाने में मदद की। उसकी कार से आठ जिंदा कारतूस बरामद होने की बात कही गई है। मामले में 137 गवाह सूचीबद्ध हैं, जिनमें 32 के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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