हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रायन स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका लेकर पहुंचे स्कूल के मालिक रायन आगस्टाइन पिंटो, उनके पिता रायन आगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो की याचिका चीफ जस्टिस को रेफर कर दी गई है।
मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए याचिका को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया, जो अब इस याचिका को सुनवाई के लिए अन्य बेंच को सौंप सकते हैं। रेयान स्कूल के मालिक और उसके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा-302, आर्म्स एक्ट की धारा-25, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
इससे पहले इन तीनों को हाईकोर्ट से महज एक दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि गत शुक्रवार को खत्म हो गई। रायन स्कूल के मालिकों का कहना है कि वे इस मामले की जांच में जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे सही नहीं हैं बल्कि यह आरोप उन पर मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में ही लगाए हैं।