हरियाणा सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार राशि व हथियारों के लाइसेंस के लिए पीपीपी दिखाना होगा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपनी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, गृह विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, खेल, बागवानी, मार्केटिंग बोर्ड, बिजली, उद्योग और वाणिज्य, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास, शहरी निकाय समेत अन्य विभाग शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक अब खेलों में पुरस्कार राशि लेने, खेल कोटे से नौकरी, छात्रवृत्ति, एचएसवीपी व बिजली की स्कीमों में लाभ और सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन व गृह विभाग से हथियार का लाइसेंस के लिए अब पीपीपी नंबर अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता सरकारी योजना का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए की गई है, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो सके। अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है।