चंडीगढ़। अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आप घर में नौकर नहीं रख पाएंगे। साथ ही मकान या दुकान को किराए पर देने से पहले किराएदार का भी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में पहचान छिपाकर अपराधियों के रहने की संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। डीसी के यह आदेश 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। डीसी ने आशंका जताई है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपराधी अपनी पहचान छिपाकर शरण स्थली बना सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी खतरा होने की संभावना है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अब आवासीय मकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान किराए पर देने और घर में किसी नौकर को रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश 15 सितंबर तक लागू रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।