चंडीगढ़। जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया है। आरोपी पिछले नौ महीने से जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार 4 अक्तूबर 2024 को गोंडा उत्तर प्रदेश निवासी अंशु पुत्र बबलू को एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस थाने में नामजद किया गया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी अंशु को गिरफ्तार किया था। आरोपी तभी से जेल में बंद था। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई बहस के पश्चात अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है।