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Chandigarh News: पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला की सुरक्षा वापस लेने के मामले में याचिका खारिज

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चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की हरियाणा सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा वापस लेने के मामले में लगाई गई याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 79 वर्षीय नेता ने याचिका में बताया था कि पहले उन्हें अपने जीवन और स्वतंत्रता के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे पर्याप्त सुरक्षा कवर मिला हुआ था, जिसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की घोषणा के दौरान राज्य सरकार की ओर से अवैध रूप से व मनमाने ढंग से वापस ले लिया गया है।याचिकाकर्ता को दी गई सुरक्षा कवर में एक एस्कार्ट वाहन, छह कमांडो, छह गनमैन और उनके निवास स्थान पर दो गार्ड और चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक निवास स्थान पर ड्यूटी पर पांच संतरी शामिल थे। याचिका में कहा कि राज्य के अधिकारियों ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को खतरे की आशंका का आकलन करने के बाद सुरक्षा दी थी। रणजीत ने दावा किया था कि वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद के कारण उनसे सुरक्षा तत्काल वापस ले ली गई है, क्योंकि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। याचिका में उसे जीवन और स्वतंत्रता के लिए आसन्न खतरों को देखते हुए जेड या वाई श्रेणी का पर्याप्त सुरक्षा कवर देने के निर्देश मांगे थे। हालांकि, जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट के रूख के बाद रणजीत ने अपनी याचिका लेने का आग्रह किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका वापिस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया।
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