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सार्वजनिक जगह पर थूकने और सामाजिक दूरी के उल्लघंन में 500-500 का जुर्माना, क्वारंटीन तोड़ा तो दो हजार

Fri, 05 Jun 2020 10:05 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • देशभर में चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर है, जहां यह नियम बनाया गया
  • स्वास्थ्य विभाग ने एपेडेमिक डिसीज एक्ट में जारी किया नोटिफिकेशन
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चंडीगढ़। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चंडीगढ़ में अब होम क्वारंटीन, पब्लिक प्लेस पर थूकने और दुकानों व कॉमर्शियल जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। यूटी प्रशासन ने यह फैसला कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लिया है। प्रशासन के मुताबिक देशभर में चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर है, जहां यह नियम बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं भरता तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एपेडेमिक डिसीज एक्ट 1897 की धारा 12.9 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रशासन के सभी विभागों को जानकारी दे दी है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

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ये लोग काटेंगे चालान  

  • तहसीलदार और नायब तहसीलदार  
  • एडिशनल/ज्वाइंट कमिश्नर  
  • नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर  
  • स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर  
  • स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ)  
  • डीसी की ओर से नियुक्त अधिकारी


नियम                                         जुर्माना  

  • क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन        2 हजार रुपये  
  • पब्लिक प्लेस पर थूकना                500 रुपये  
  • दुकानदारों और कॉमर्शियल प्लेस
  • पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन  500 रुपये  

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वाहन नियमों का उल्लंघन

  • बस                                     3 हजार रुपये  
  • कार                                    2 हजार रुपये  
  • ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर      500 रुपये
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