चंडीगढ़ में अब होम क्वारंटीन, पब्लिक प्लेस पर थूकने और दुकानों व कॉमर्शियल जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। यूटी प्रशासन ने यह फैसला कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लिया है। प्रशासन के मुताबिक देशभर में चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर है, जहां यह नियम बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं भरता तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियम जुर्माना