चंडीगढ़। नगर निगम ने आंकड़े जारी किए हैं कि शहर में 1.42 लाख संपत्ति करदाता हैं लेकिन इनमें से अब तक 75,473 लोगों ने अपना संपत्ति कर नहीं जमा कराया है। निगम की तरफ से कहा गया है कि एक जून से इन लोगों को संपत्ति कर के साथ 25 फीसदी जुर्माना भी देना होगा। नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए आवासीय भूमि और भवन के लिए 31 मई से पहले 20 फीसदी तक की छूट है जबकि 31 मई के बाद 25 फीसदी तक का जुर्माना है। वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत सरकारी भूमि और भवन का 31 मई से पहले संपत्ति कर जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट है। 31 मई के बाद संपत्ति कर व सेवा शुल्क जमा कराने वाले व्यक्ति को 25 फीसदी का जुर्माना देना होगा। साथ ही एक अप्रैल 2023 से 12 फीसदी प्रतिवर्ष उस महीने के अंत तक जिसमें भुगतान किया गया है। ब्याज भी लगेगा। निगम की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति कर लोग अब सिर्फ नकद या ऑनलाइन ही जमा करा सकेंगे। चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संपत्ति कर जमा कराने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। ये 26 मई तक ही उपलब्ध था। संपत्ति कर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए सेक्टर-17 स्थित निगम दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर मदद ले सकते हैं या 0172-5021618 पर संपर्क कर सकते हैं।