चंडीगढ़। सेक्टर-22 के सूर्यम की ओर से अपने परिवार के लिए ऑनलाइन मंगाए वेज मोमोज और नूडल्स नॉन वेज निकले। इस बात का उन्हें तब पता लगा जब मोमोज खाते हुए मुंह से हड्डी निकली। इससे पूरे परिवार की धार्मिक आस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पूरे परिवार शुद्ध शाकाहारी था। इस घटना से शिकायतकर्ता की मां जो पिछले 20 साल से डिप्रेशन की दवा ले रही हैं, उन्हें भी काफी बड़ा धक्का लगा।
उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दुकानदार ने वेज खाने की जगह नॉनवेज खाना भेजा जिससे उपभोक्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची। इस पर उन्होंने दुकानदार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 154 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और मानसिक आघात और मुकदमे के खर्च के लिए 5 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि उसने 9 अप्रैल 2023 को अपनी छोटी बेटी और मां के लिए सेक्टर-15 स्थित संजू चाइनीज फास्ट फूड से वेज मोमोज और वेज नूडल्स का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर उन्होंने जोमेटो के माध्यम से किया था। इसके लिए उन्होंने 154 रुपये का भुगतान किया था। जब उनकी मां ने मोमोज खाए तो उसमें हड्डी निकली यह देख वह वह घबरा गईं। यह उनके लिए एक बड़ा मानसिक आघात था क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी हैं और पिछले 20 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हैं।
यह सिर्फ सेवा में कोताही नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन
आयोग ने दोनों पक्षों के बयान को सुनने पर पाया कि दुकानदार की ओर से जिस तरह से वेज की जगह नॉन वेज खाना भेजा गया। वह न केवल सेवा में कमी बल्कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गलत व्यापार प्रथाओं का उदाहरण भी है। इस पर आयोग ने दुकानदार को 154 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और मानसिक आघात और कोर्ट खर्च के लिए 5 हजार का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।