चंडीगढ़। छह साल पहले हुए सड़क हादसे में घायल होकर कुछ समय के लिए स्मरण शक्ति गंवाने वाली महिला को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 16,55,233 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साल 2017 में सड़क हादसे में घायल महिला ने याचिका में डे एंड नाइट टूअर ट्रेवल्स गाड़ी के मालिक पंचकूला निवासी संदीप राठी और सेक्टर- 56 के रहने वाले चालक कुलदीप सहित द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाते हुए केस दायर किया था। सेक्टर-56 निवासी 36 वर्षीय सुनीता देवी को फरवरी 2017 को गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिससे वह घायल हुई थीं। सुनीता ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता सुनीता ने याचिका में कहा कि हादसे के समय वह 30 साल की थी। वह घर पर सिलाई का काम करती है और 10 हजार रुपये प्रतिमाह कमाती है। 9 फरवरी 2017 को वह एक परिचित की बाइक पर धनास से सेक्टर-52 जा रही थी। शाम करीब सात बजे वह सेक्टर-25/38 चौक पर पहुंचे तो किसान भवन की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पंजाब नंबर की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीता को सिर पर चोट आई जिससे उसकी कुछ समय के लिए स्मरण शक्ति की क्षति हुई। हादसे में घायल सुनीता को पीजीआई ले जाया गया, जहां उसका नौ दिन तक इलाज चला। इलाज में 60 हजार का खर्च आया। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।