एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा पाए। इस मामले को लेकर मोहाली जिला प्रशासन काफी सख्त है। जिला मजिस्ट्रेट गिरीश दियालन ने एयरफोर्स स्टेशन एरिया के आसपास एक हजार मीटर के दायरे में मीट की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी है और जो पहले से ही खुली हुई हैं, उन्हें बंद करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।
वहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक, एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ की तरफ से जिला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि एयरफोर्स स्टेशन के नजदीकी एरिया में आम लोगों की ओर से खाने-पीने की दुकानें खोली हुई हैं। उनकी तरफ से बचा हुआ सामान और गंदगी खुले में फेंक दी जाती है।
इस कारण एयरफोर्स के एरिया में मांस खाने के लिए पक्षी उड़ते रहते हैं। जबकि इन पक्षियों के उड़ने से जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं कई बार तो यह पक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं और फौज की ओर से दी जा रही सेवाओं में मुश्किल पैदा होती है और अमन कानून की स्थिति खराब होने का खतरा भी बना रहता है।
हवाई जहाजों के लिए कोई खतरा न हो और जान माल को कोई नुकसान न पहुंचे, ऐसे में उक्त आदेश जारी किए गए हैं।