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गेस्ट टीचरों को बाहर करने का फरमान जारी

Thu, 06 Aug 2015 12:11 AM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों को झटका दिया है। हाईकोर्ट की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती किए जाते ही गेस्ट टीचरों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होते ही गेस्ट टीचर अपने आप ही नौकरी से बाहर समझे जाएंगे। इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां गलत करार देने के बाद इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बर्खास्त न करने की मांग की थी। ऐसी कई याचिकाओं में हाईकोर्ट ने सरकार को नियमित भर्ती करने के लिए कहा था। साथ ही निर्देश दिया था कि नियमित भर्ती तक इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने भर्ती की स्थिति भी पूछी थी। सरकार ने बताया था कि साल 2012 को जारी विज्ञापन के अनुसार 9455 जेबीटी शिक्षक ों की भर्ती प्रक्रिया करीब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी अंगूठों केनिशान व हस्ताक्षरों के मिलान की वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। वहीं कई अन्य किस्म के शिक्षकों की भर्ती जल्द ही करने का आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट को बताया था कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।
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गेस्ट टीचरों की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान बुधवार को सरकार ने बताया कि 9455 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, वेरिफिकेशन का काम तेजी से जारी है। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि 10 सप्ताह में वेरिफिकेशन मुकम्मल कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। यह भी कहा कि नए शिक्षक भर्ती होते ही गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट के अलग आदेश की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को दिए गए इस फैसले के बाद अब 9455 शिक्षकों की भर्ती पर करीब साढे़ छह हजार गेस्ट टीचर नौकरी से बाहर हो जाएंगे। नई भर्ती होने पर शेष पांच हजार के करीब गेस्ट टीचर्स भी हटाए जाएंगे।
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