सिंचाई विभाग ने जारी की अधिसूचना, तीन साल की न्यूनतम नियुक्ति के बाद ड्राइव में ले सकेगा हिस्सा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अध्यापकों की तर्ज पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में तैनात डिप्टी कलेक्टर के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। सरकार यह नीति अधिकारियों के निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से तबादले और उनकी संतुष्टि व प्रदर्शन में सुधार के लिए मकसद से लाई है। इस नीति के तहत सामान्य ऑनलाइन स्थानांतरण साल में एक बार किए जाएंगे। हालांकि स्थानांतरण/पोस्टिंग, पदोन्नति, आवश्यक सीधी भर्ती व जनहित में पदों को भरने की आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकरण की ओर से तबादले कभी भी किए जा सकेंगे। नई नीति के मुताबिक स्थानांतरण चाहने के लिए न्यूनतम प्रवास तीन वर्ष का होगा, जिसके बाद वह ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा ले सकता है। किसी डिप्टी कलेक्टर को उसके गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा। यदि किसी डिप्टी कलेक्टर ने एक सर्कल में दस साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो वह उसी सर्कल में अपने स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुन सकेगा। वहीं, पांच साल तक विशेष कार्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर उसी कार्यालय में स्थानांतरण के विकल्प को नहीं चुन सकता। मगर वह उसी सर्कल के भीतर किसी अन्य कार्यालय का चयन कर सकता है। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।