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Chandigarh News: एक करोड़ से अधिक के चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने करीब 1.11 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में नवांशहर निवासी बलराम को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर-9 की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बैंक के मुताबिक आरोपी ने वर्ष 2011 में ऋण लिया था लेकिन 2020 से वह डिफॉल्टर हो गया। कानूनी देनदारी चुकाने के लिए जारी 1,11,21,515 रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि चेक वैध देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और आरोपी भुगतान करने के लिए बाध्य था। अदालत ने दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ निर्देश दिया कि वह चेक राशि मुआवजे के रूप में चेक जारी होने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
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