चंडीगढ़। जिला अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान जिकरिया निवासी गांव राणा माजरा जिला पानीपत हरियाणा के तौर पर हुई है। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक चंडीगढ़ के अधिकारी यतिन खंडूजा की तरफ से 1 लाख 80 हजार 516 रुपये का चेक बाउंस होने पर दोषी के खिलाफ केस दायर किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक दोषी ने उनके बैंक से वाहन लोन लिया, लेकिन उसने लोन की किश्त जमा नहीं की। इस पर बैंक ने कई बार उसे लोन की रकम अदा करने के लिए कहा। कई बार कहने के बाद दोषी ने 10 दिसंबर 2018 को बैंक आकर उक्त रकम का चेक दिया। बैंक ने दोषी की ओर से दिए गए चेक को बैंक में लगा दिया, लेकिन चेक कैश होने के बजाय बाउंस हो गया।