चंडीगढ़। 10 लाख रुपये के रिश्वत मामले में आरोपी सोमनाथ अनेजा ने सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने का हवाला दिया। इसके बाद जिला अदालत ने आरोपी से आदेश की प्रति मांगी तो आरोपी आदेश की प्रति पेश नहीं कर पाया। उसने कहा कि इस आदेश की प्रति अभी तक हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। अदालत ने आरोपी की दलील स्वीकार करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। बता दें कि नौ साल पहले से चले आ रहे इस रिश्वत मामले में अब तक कुल 217 बार सुनवाई हो चुकी है। लगभग पिछले तीन माह से आरोपी सोमनाथ अनेजा अलग अलग याचिका लगाकर अदालत से समय की मांगता रहा है।