चंडीगढ़। लोकसभा 2024 के आम चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि यदि किसी अधिकारी ने एक जगह पर तीन साल पूरे कर लिए हैं तो उसे वर्तमान नियुक्त स्थान पर रहने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी को उसके वर्तमान नियुक्ति वाले राजस्व जिले में रहने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों या संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरण या नियुक्ति संबंधी मामलों में डिक्लेरेशन देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए कि जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है, वे अपने सबस्टिट्यूट की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अपना प्रभार सौंप दें। इस संबंध में आयोग को 31 जनवरी, 2024 तक अनुपालना रिपोर्ट भेजनी होगी।