पंजाब विधानसभा चुनाव-2017 में हिस्सा लेने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां और आजाद उम्मीदवार चुनाव आयोग की ओर से बनाई गई जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटियों और राज्य स्तरीय कमेटी की स्वीकृति के बाद ही टीवी/केबल चैनलों, रेडियो और मोबाइल पर विज्ञापन कर सकेंगे।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी वीके सिंह ने कहा है कि विज्ञापन संबंधी पहले से तय नियम का दायरा बढ़ाते हुए सिनेमा घरों, सार्वजनिक क्षेत्रों में ऑडियो-वीडियो और बड़े स्तर पर एसएमएस, आवाज आधारित संदेश भी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से राजनीतिक पार्टियों को सियासी विज्ञापन के लिए स्वीकृति देने को सभी जिला उपायुक्तों के नेतृत्व में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। जबकि राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की गई है।