फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सड़क किनारे ठेके खोलने पर हाईकोर्ट की रोक

Thu, 13 Mar 2014 01:29 AM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
पंजाब एवं हाईकोर्ट ने एसएएस नगर मोहाली की सड़कों के किनारे अस्थायी ठेकों पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन


आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ ने गमाडा को कॉमर्शियल एरिया में ही ठेका खोलने के निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सुनिश्चत बनाया जाए कि शहर में ठेकों की वजह से ट्रैफिक को कोई बाधा न पहुंचे। मार्केट वेलफेयर सोसाइटी ने इस संबंध में बुधवार को याचिका दाखिल की है।
विज्ञापन


इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि शहर के खाली जगहों और ग्रीन बेल्ट में खोले गए ठेकों को कॉमर्शियल एरिया में शिफ्ट किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें