चंडीगढ़। हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर तैनात शिक्षा अधिकारी अब डीसी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे। अगर कोई अधिकारी नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने आदेश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार, सरकार के पास यह रिपोर्ट पहुंची है कि बिना डीसी की अनुमति के शिक्षा अधिकारी मुख्यालय छोड़ देते हैं। साथ ही सरकारी अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होते हैं। इस कारण जिला स्तर पर होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान दिक्कतें होती हैं। भविष्य में डीईओ, डीईईओ, डाइटस और बाइटस के प्राचार्य, उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बिना डीसी की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।