चंडीगढ़। पंचकूला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम व मेयर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची पक्ष से कहा कि तीन साल बीतने का इंतजार क्यों किया, आपको किसने रोका था। बता दें कि तीन साल बीत जाने के बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करवाया गया है।कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 के तहत स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना के 60 दिन के भीतर उपरोक्त पदों के लिए चुनाव आयोजित करना जरूरी होता है। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का पद दिसंबर 2020 से खाली है।
याचिका के अनुसार इस तरह की निष्क्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और पंचकूला के निवासियों को निगम के शासन में प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 एस का उल्लंघन है। इसके साथ ही नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के विशिष्ट प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए नियमित चुनाव को अनिवार्य करता है।
पिछले तीन साल से अधिक समय से लंबित इन चुनाव को कराने और राज्य सरकार की निष्क्रियता को असांविधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब नगर निगम व मेयर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।