हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में सोमवार को एसीजेएम राहुल गर्ग की अदालत में औपचारिक रूप से चार्जशीट पेश की गई। इससे पहले यह चार्जशीट सीजेएम अदालत में पेश की गई थी, जहां से एसीजेएम की अदालत में पहुंची है। अदालत ने मामले में 16 सितंबर के लिए सुनवाई तय कर संदीप सिंह को नोटिस जारी किया है। अब अदालत में आरोप तय की सुनवाई होगी।
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बता दें कि मामले में संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने करीब 700 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। कुल 45 गवाह हैं। पुलिस ने चार्जशीट में पीड़िता के साथ मोबाइल पर बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट लगाई है। पीड़िता के अदालत में सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज बयानों को प्रमुखता से चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा पीड़िता और आरोपी संदीप सिंह के मोबाइल फोन से प्राप्त डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट की ट्रांसक्रिप्ट भी चार्जशीट में है।
बता दें कि ये मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजे गए थे। मामले में एक एसआईटी गठित करते बीते 31 दिसंबर को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें बाद में धारा 509 जोड़ी थी। करीब आठ महीने की लंबी जांच के बाद यह चार्जशीट दायर की गई है।