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Chandigarh News: सिर्फ प्रशासन में ही नहीं... राइट टू सर्विस एक्ट पूरे चंडीगढ़ में लागू करने की प्रक्रिया शुरू

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चंडीगढ़। प्रशासन ने राइट टू सर्विस एक्ट को केवल प्रशासनिक विभागों तक सीमित रखने की जगह पूरे चंडीगढ़ में लागू करने के मुद्दे पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन के सदस्य सचिव को पत्र भेजकर अधिनियम के दायरे को अन्य प्रमुख संस्थानों तक बढ़ाने की सुझाव मांगे गए हैं। प्रशासक सलाहकार परिषद के सदस्य एडवोकेट अजय जग्गा ने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट-2011 को शहर में सभी संस्थानों पर लागू करने की मांग की। एडवोकेट अजय जग्गा ने कहा कि यह अधिनियम केवल चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों तक सीमित न रहकर पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर-14, पीजीआईएमईआर, सेक्टर-12 और अन्य प्रमुख संस्थानों पर भी लागू होना चाहिए ताकि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
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पत्र में कहा गया है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) सेक्टर-12 जो चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है, उसकी सेवाएं पहले ही इस अधिनियम के तहत अधिसूचित की जा चुकी हैं। हालांकि, पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई जैसे संस्थानों को अभी तक अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन जो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए वैधानिक प्राधिकरण है, उससे यह राय मांगी गई है कि इन संस्थानों तक अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करना कितना संभव और व्यावहारिक है। आयोग की टिप्पणियों के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाएं मिलने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
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