चंडीगढ़। चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। हालांकि, पहले दिन किसी भी राजनीतिक दल के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन नहीं भरा है। चंडीगढ़ के व्यय पर्यवेक्षक कौशलेंद्र तिवारी, आईआरएस शहर पहुंच चुके हैं। वे सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उनसे 0172-2993878 या 9877809429 पर संपर्क किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों से इन निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देश
लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव व्यय के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से एक समर्पित बैंक खाता खोलना आवश्यक है। 10,000 रुपये से अधिक के सभी लेन-देन चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाने चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट चुनाव व्यय बैंक खाते का उपयोग किया जाना चाहिए। दान, ऋण और अभियान मदों पर व्यय सहित सभी प्राप्त निधियों और व्यय का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखना। उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों और दरों के अनुसार एक चुनाव व्यय रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से कैश बुक, बैंक बुक और वाउचर सहित दिन-प्रतिदिन के खाते बनाए रखने चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनुमति प्राप्त करना और उन्हें उनकी विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित करना। यह सुनिश्चित करना कि रैलियों और प्रचार गतिविधियों पर होने वाले खर्चों सहित सभी खर्चों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत दर्ज किया जाए। उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च डीईओ के व्यय निगरानी प्रकोष्ठ की ओर से बनाए जाने वाले छाया अवलोकन रजिस्टर से मेल खाते हों। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत अयोग्यता हो सकती है।