अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा चुके हैं तो ये बड़ी खुशखबरी भी पढ़ लीजिए। आदेश जारी हो गए हैं और अब चालान नहीं कटेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कांट्रैक्ट लेने वाली कंपनी की सेवाएं समाप्त होने के बाद अब अगली कंपनी को टेंडर अलॉट होने तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान नहीं किया जाएगा। यह जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को दी है।
सत्यपाल जैन ने चंडीगढ़ के अतिरिक्त परिवहन सचिव के 6 मार्च को एसएसपी ट्रैफिक को लिखे पत्र के हवाले से बताया कि एसएसपी ट्रैफिक को कहा गया है कि फिलहाल जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं, उनके चालान न काटे जाएं। पहले जिस वेंडर को शहर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने का कांट्रैक्ट दिया गया था, उसका ठेका बीते साल जून माह में ही समाप्त हो चुका है।
नए वेंडर के लिए फरवरी में ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 16 मार्च है। जब तक कांट्रैक्ट नहीं दिया जाता, तब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारण चालान न किए जाएं। सुनवाई के दौरान जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि जहां तक नंबर प्लेट लगाए जाने का मामला है, उसकी जिमेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। केंद्र सरकार का काम इस विषय में तय कानून के तहत दिशा-निर्देश तय कर उन्हें नोटिफाई करना है।
हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 6 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील स्वतंत्र राय ने हरियाणा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के अरसे से ठप पड़े काम को दोबारा शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट को बताया गया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारण अपराध की वारदात में कमी आएगी और इसका बहुत अधिक फायदा देखने को मिलेगा।