फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एनसीआर में एनजीटी के आदेश सख्ती से होंगे लागू, सरकार के आला अधिकारियों को आदेश

Fri, 13 Nov 2020 01:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
विज्ञापन
ngt - फोटो : ngt
विज्ञापन

हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधीन आने वाले सभी जिलों में पटाखों की बिक्री या चलाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएगी। सरकार ने डीसी, एसपी व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन


सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में 1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी या चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से ‘मध्यम’ या ‘नीचे’ है, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनसीआर से बाहर के जिलों में दीपावाली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक ही रहेगा। इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने डीसी को विस्तृत आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें