अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नेशनल फिटनेस कार्प (एनएफटी) को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि, चार श्रेणियों में से सिर्फ पहली कैटेगरी के पीटीआई को ही संशोधित वेतनमान मिलेगा जो एक जुलाई 1976 से एक जनवरी 1996 के दौरान नियुक्त हुए थे। जिन पीटीआइ की नियुक्तियों को शीर्ष अदालत ने 2013 के मुकदमे में रद्द कर दिया था और जिन्हें 2020 में नियमित कर्मचारी के रूप में नई नियुक्ति मिली है, उन्हें संशोधित वेतनमान नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों को हटाने के आदेश के बाद नियमित कर्मचारी के रूप में नई नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने एनएफटी को अपना कर्मचारी बनाते हुए पीटीआई शिक्षकों का दर्जा दिया था, उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा।