अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 90 प्रत्याशियों की अधिसूचना में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) का नाम नहीं होने की भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। 8 अक्तूबर को सभी विधानसभा सीटों के आरओ द्वारा चुनावी परिणाम के नतीजे घोषित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र से विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र (इलेक्शन सर्टिफिकेट) भी आरओ द्वारा प्रदान कर दिया गया था।
शिकायतकर्ता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने बताया कि 9 अक्तूबर को भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एसबी जोशी द्वारा हस्ताक्षरित एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की गई। इसमें सभी 90 विधानसभा सीटों की क्रम संख्या, नाम व सभी संबंधित सीट से निर्वाचित व्यक्ति व दल का उल्लेख किया गया था। सभी 90 उम्मीदवारों के निर्वाचन संबंधित अधिसूचना देखने पर आरओ की आधिकारिक सील है, लेकिन उसमें संबंधित आरओ का नाम नहीं लिखा हुआ है।