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Chandigarh News: नफे सिंह के बेटे की अभय की तर्ज पर वाई प्लस सुरक्षा की मांग

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-हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को वाई प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर जवाब दाखिल करने का दिया आदेश
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-वर्तमान में सुरक्षा कम होने की दलील देते हुए लगातार जीवन को खतरे की जताई आशंका

-हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 28 मई तक इस मामले में पक्ष रखने का दिया आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने अभय सिंह चौटाला की दर्ज पर वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 28 मई तक पक्ष रखने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए जितेंद्र राठी ने बताया कि उनके पिता की 25 फरवरी को बहादुरगढ़ में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। राठी की कार पर पीछे से आई-20 कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की थी। हत्या की जिम्मेदारी दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी। याची ने बताया कि इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक लोगों की भी मिली भगत थी। अभी वर्तमान में याची व उसके परिवार पर लगातार खतरा बना हुआ है। याची ने सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। सुनवाई के दौरान याची पक्ष ने कहा कि अभय चौटाला ने भी सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी मुख्य दलील यह थी कि वह इनेलो से हैं और इस पार्टी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। इस आधार पर सरकार ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। याची ने कहा कि नफे सिंह राठी उसके पिता हैं तो इस आधार पर याची को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। याची ने बताया कि वर्तमान में उनके निवास पर 5 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं लेकिन वे रोटेशन में रहते हैं। याची के पास भी दो सुरक्षाकर्मी हैं और उनके रोटेशन में होने के चलते एक समय पर एक ही कर्मी मौजूद रहता है। अभय चौटाला को एके 47 के साथ सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं तो समानता के अधिकार के लिहाज से याची भी इनका हकदार है। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को याची की मांग पर पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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