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Chandigarh News: कारोबारी को कुचलने के दोषी म्यूजिक कंपनी मालिक को दो साल की कैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने कार से कारोबारी को कुचलने के दोषी म्यूजिक कंपनी के मालिक बठिंडा के हरजसनीत सिंह चाहल को दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक अगस्त 2017 में हरजसनीत सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर-4 निवासी कारोबारी सुबोध कांत गुप्ता (70) को अपनी कार से रौंद दिया था। हादसे के बाद सुबोध कांत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने हरजसनीत सिंह के खिलाफ 6 अगस्त 2017 को आईपीसी की धारा 279 व 304ए के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मृतक के परिवार की मांग पर बाद में केस में गैर इरादतन हत्या (आईपीसी 304) की धारा भी जोड़ दी थी।
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क्या था मामला... छह अगस्त 2017 को दर्ज मामले के अनुसार सेक्टर-39 के रहने वाले अर्जुन गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर 10 में कॉफी पीने के लिए आया था। इस दौरान अचानक से तेज आवाज सुनाई दी, जब वह भागकर गया तो देखा कि एक बुजुर्ग सड़क पर पड़ा है। एक रेक्सटन सफेद रंग की कार को रोका गया है। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा तो चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। उन्होंने वाहन का नंबर नोट कर लिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के करीब सात महीने बाद बठिंडा निवासी हरजसनीत सिंह चाहल ने 22 मार्च 2018 को आत्मसमर्पण कर दिया था।
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