हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या के केस की सुनवाई बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 16 नवबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
अकांक्ष की हत्या फरवरी 2017 में सेक्टर-9 में बीएमडल्ब्यूए से कुचलकर कर दी गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई थी कहा गया था कि अकांक्ष सेन पर जानबूझ कर गाड़ी चढ़ाई गई है। मामले में पेप्सू राज्य के पहले सीएम ज्ञान सिंह रारेवाला के पोते हरमेहताब सिंह रारेवाला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। शिकायत के अनुसार बलराज रंधावा गाड़ी चला रहा था और हरमेहताब रारेवाला उससे कह रहा था इसे (अकांक्ष) टक्कर मारो और खत्म कर दो। रंधावा को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। बाद में उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।