चंडीगढ़। दो करोड़ की धोखाधड़ी के मामले के मुंबई निवासी आरोपी मंजू शाह उर्फ सौरभ पांडे की जमानत याचिका को जिला अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया है।
30 अगस्त 2019 को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने ब्लॉक बस्टर मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। गुरमीत ने पुलिस को बताया था कि मध्य मार्ग पर सेक्टर-26 में उसका ऑफिस है। आरोपी राज राही आरोपियों की तरफ से मध्यस्थ के रूप में काम करता है, एक दिन वह वह उनके ऑफिस आया। इस दौरान सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता के सामने उल्लेख किया कि वह कैलिफोर्निया (यूएसए) में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। आरोपियों ने उन्हें आमंत्रण पत्र भी दिखाया। आरोपियों ने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, श्यामक डावर आदि शामिल होंगे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह इस कार्यक्रम में एक करोड़ रुपये निवेश करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इस पर 9 दिसंबर 2016 को आरोपी पार्टी और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता तय हुआ। इस समझौते में शिकायतकर्ता को आरोपियों की तरफ से 2 करोड़ रुपये देने की गारंटी दी गई। शिकायतकर्ता ने समझौते के आधार पर 17 नवंबर 2017 को 40 और 60 लाख का चेक आरोपियों को दिए। बैंक की तरफ से कोई प्रतियां उन्हें नहीं दी गईं। बाद में आरोपियों ने कहा कि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उन्हें अपने पैसे लौटाने के लिए कहा। समझौते के अनुसार, तय तारीख पर भी आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पैसे वापस नहीं किए जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 15 जनवरी 2018 को चंडीगढ़ डीजीपी को आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने सभी प्रतियां डीजीपी के समक्ष रखीं। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने सेक्टर-17 पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की, लेकिन डीजीपी और सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अदालत में आवेदन दायर किया। अदालत के आदेश पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आरोपी राज राही, वंदना कृष्णा, मंजू शाह उर्फ सौरभ पांडे के अलावा इनके अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी सौरभ पांडे की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।