आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की पंजाब में दर्ज कथित आपराधिक मामलों की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दे दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि एफआईआर कहां दर्ज की गई हैं तो सरकार ने कहा कि समय दें चेक करके बताते हैं।
इस पर सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और साथ ही तब तक उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पाठक ने याचिका दाखिल कर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और संबंधित एजेंसियों से यह पूरी जानकारी मांगी है कि उनके खिलाफ पंजाब के किस-किस पुलिस थाने में, किस तारीख को, किन धाराओं के तहत और कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं।