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Chandigarh: पंजाब यूनिवर्सिटी और रीजनल सेंटरों में मासिक धर्म अवकाश को अनुमति, हर माह मिलेगी एक छुट्टी

Thu, 11 Apr 2024 03:37 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

मासिक धर्म अवकाश के नियम व शर्तें आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर से लागू होंगी। यह सर्कुलर पीयू के सभी विभाग/संस्थान/केंद्र/रीजनल सेंटरों और ग्रामीण केंद्रों के अध्यक्ष, निदेशकों, समन्वयकों को भेजा गया है। नियम व शर्तों के अनुसार महीने में एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, जहां शिक्षण कम से कम 15 दिनों तक हुआ हो।  
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पंजाब विश्वविद्यालय। - फोटो : फाइल फोटो।
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पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) और उसके रीजनल सेंटरों में मासिक धर्म अवकाश को अनुमति मिल गई है। बुधवार को पीयू के डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन (डीयूआई) की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसके अनुसार छात्राओं को हर महीने में एक छुट्टी और प्रति सेमेस्टर अधिकतम चार दिन का ही अवकाश मिलेगा। इसके लिए भी उन्हें आवेदन करना होगा।

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डीयूआई की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मासिक धर्म अवकाश के नियम व शर्तें आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर से लागू होंगी। यह सर्कुलर पीयू के सभी विभाग/संस्थान/केंद्र/रीजनल सेंटरों और ग्रामीण केंद्रों के अध्यक्ष, निदेशकों, समन्वयकों को भेजा गया है। नियम व शर्तों के अनुसार महीने में एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, जहां शिक्षण कम से कम 15 दिनों तक हुआ हो। प्रति सेमेस्टर अधिकतम चार दिन की छुट्टी दी जा सकती है। 

परीक्षाओं के दौरान किसी भी स्थिति में छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। अनुरोध पर विभागीय कार्यालय में उपलब्ध फॉर्म भरकर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है। अवकाश की अनुमति अध्यक्ष/निदेशक की ओर से ही दी जाएगी। छुट्टी लेने के लिए छात्रा को सेल्फ-सर्टिफिकेशन देना होगा। साथ ही छात्रा की अनुपस्थिति के पांच कार्य दिवसों के अंदर छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) के अध्यक्ष जतिंदर सिंह ने सत्र 2023-24 में मासिक धर्म अवकाश का प्रस्ताव पीयू प्रशासन के समक्ष रखा था, जिसके बाद कुलपति प्रो. रेणु विग ने डीयूआई प्रो. रुमीना सेठी की अध्यक्षता में समिति गठित की थी।
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इन विश्वविद्यालयों में मिलता है मासिक धर्म अवकाश
कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश का पहला विश्वविद्यालय है, जहां छात्राओं को मासिक धर्म के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया है। वहीं केरल सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान किया है। असम में गुवाहाटी, तेजपुर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में हर सेमेस्टर में दो प्रतिशत अवकाश मासिक धर्म के लिए दी गई है।

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