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Chandigarh News: पार्किंग के लिए रुपये नहीं वसूल सकते मॉल मल्टीप्लेक्स संचालक, शिकायत

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चंडीगढ़। शॉपिंग मॉल-मल्टीप्लेक्स संचालक नियमानुसार वाहनों की पार्किंग के लिए लोगों से रुपये नहीं वसूल सकते, लेकिन चंडीगढ़ में यह लूट वर्षों से जारी है। इसे लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के पूर्व सदस्य अजय जग्गा ने प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल से मुलाकात की और जांच के साथ इस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने धर्मपाल को बताया कि हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में यह बात कही है।
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अजय जग्गा ने बताया कि शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि का नक्शा जब पास होता है तो कवर्ड एरिया के लिए उन्हें भारी फीस चुकानी पड़ती है। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि की तरफ से यह कहकर अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) की मांग की जाती है कि वह लोगों को मुफ्त में पार्किंग व अन्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसके लिए वह पैसे नहीं चुकाते। ऐसे में वह उस जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन चंडीगढ़ में मॉल-मल्टीप्लेक्स संचालक लोगों से पार्किंग फीस वसूल रहे हैं। यह पूरी तरह से अवैध है।
जग्गा ने धर्मपाल को लिखित में शिकायत देकर जांच की मांग की है। साथ ही इस लूट को बंद कराने का आग्रह किया है। जग्गा ने अपनी शिकायत में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को अपने यहां आए ग्राहकों को बिना पैसे लिए कार पार्किंग सुविधा देनी होगी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय विभिन्न मॉल मालिकों द्वारा एकल जज के एक निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर दिया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अनंत दवे और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह निर्णय गुजरात भवन एवं शहर नियोजन कानून के प्रावधान के तहत दिया।
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