जीरकपुर स्थित फ्लाईओवर से 100 मीटर दूरी पर बने सर्विसलेन पर बसें रुकेंगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि सर्विसलेन पर बसें रोकने से हादसों की आशंकाओं में कमी आएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वहां दिल्ली या अन्य स्थानों के लिए लोग आसानी से बसें ले सकते हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान मोहाली प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के 9 नवंबर के बाद फ्लाईओवर और उसके 100 मीटर दूरी पर बसों के खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
मोहाली प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन ने इस समस्या के निपटारे के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ट्रांसपोर्ट निगमों को लिखित रूप में कम्यूनिकेशन जारी किया है।
इसके साथ ही वहां पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि लोगों को कोई परेशानी न झेलनी पड़ी। पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि अगर जीरकपुर फ्लाईओवर में बसें रुकती हैं, तो मोहाली के एसएसपी खुद हाईकोर्ट में उपस्थित रहें।