चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संयुक्त निदेशक (प्रशासन), खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले को लिंक अधिकारी एक और संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन सचिव, हरियाणा आयोग सेवा का अधिकार के लिए लिंक अधिकारी दो के रूप में नामित किया है। जारी आदेश में कहा कि लिंक अधिकारी सचिव के कर्तव्यों का पालन, हरियाणा राइट टू कमीशन सर्विस के सचिव की छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी या किसी अन्य कारण से दो दिन से अधिक की अनुपस्थिति के दौरान या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में या सचिव की सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण से हुई रिक्ति के दौरान करेंगे।