चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मोहाली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डेयरी मालिक के परिवार वालों को 10.12 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मोटरसाइकिल चालक व बाइक का बीमा करने वाली कंपनी देगी। दायर याचिका में परिजनों ने बताया था कि हादसा 23 मार्च 2018 को शाम करीब 6 बजे उस वक्त हुआ जब रोशन (डेयरी मालिक) अपना काम खत्म मोटरसाइकिल से मोहाली के गांव नंदियाली स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी बीच एक अन्य मोटरसाइकिल चालक रोशन से टकरा गया। रोशन सड़क पर गिर पड़े, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई। रोशन को सेक्टर-32 के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने महेश नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिका में कहा गया कि मृतक की उम्र हादसे के वक्त करीब 51 साल की थी। और वह डेयरी का व्यवसाय करते थे। उनके पास 25 भैंसे थीं। वह प्रतिमाह 60 हजार रुपये कमाते थे। मृतक के परिवार वालों ने 80 लाख रुपये मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।