चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले यमुनानगर के उदय राज के परिवार को 14.65 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा मोटरसाइकिल चालक, वाहन मालिक और वाहन बीमा कंपनी को देना होगा।
हादसा 18 मार्च 2022 में उस हुआ, जब उदय राज और उनका भाई सीटू गांव देवधर के पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दोनों भाइयों को टक्कर मार घायल कर दिया। हादसे में उदय राज (47) की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक मंगा राम के खिलाफ केस दर्ज किया था। मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने याची के पक्ष में फैसला सुनाया है।
याचिका में परिवार ने आरोप लगाया था कि चालक तेज गति और लापरवाही से बाइक चला रहा था। बाइक की टक्कर से दोनों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद लोगों ने उदय राज और उनके भाई सीटू को यमुनानगर के एमएल सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। उदय राज को डॉक्टरों ने जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया, जहां चार दिन बाद मौत हो गई। परिवार ने याचिका में बताया था कि उदय राज 15 हजार रुपये प्रतिमाह मजदूरी से कमाता था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उदय राज पर थी।