चंडीगढ़। पैसों के लेनदेन में दोस्त की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान सेक्टर-19 निवासी जसप्रीत शर्मा उर्फ मोंटी (29) के रूप में हुई है। दोषी जसप्रीत के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 2021 में आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
क्या था मामला
पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता जगदीप सिंह ने बताया कि था मृतक जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा उसका दोस्त है। 13 नवंबर 2021 को वह जस्सा के साथ सेक्टर-28 आया था। जस्सा ने उसे बताया कि उसने मोंटी को नौ लाख रुपये उधार दिए हैं और मोंटी रुपये वापस करने के लिए यहां आ रहा है। शाम चार बजे मोंटी सेक्टर-28 आया और जस्सा को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 अपने ऑफिस बुलाया। जगदीप और जस्सा दोषी मोंटी के ऑफिस चले गए। वहां पहुंचने पर मोंटी ने उन्हें रेलवे स्टेशन की तरफ आने के लिए कहा। मोंटी और जस्सा हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और जगदीप उनके पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहा था। रेलवे स्टेशन लाइट प्वाइंट के पास मोंटी ने गाड़ी रोकी और जस्सा को गाड़ी से बाहर बुलाया और दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद मोंटी ने जस्सा पर गोलियां चला दीं। जगदीप घायल जस्सा को मनीमाजरा सिविल अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके सीने में दो और एक गोली पीठ में लगी थी। दोषी जसप्रीत शर्मा उर्फ मोंटी और मृतक जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा दोनों दोस्त थे। जस्सा ने मोंटी को नौ लाख रुपये का उधार दिए थे। मोंटी ने रुपयों को अपने गाड़ियों के कारोबार में निवेश किया था। जस्सा उससे पैसे वापस मांग रहा था, जिस वजह से मोंटी ने उसकी हत्या कर दी।